Wednesday 26 September 2018

सुप्रीम कोर्ट ने आधार से जुड़ा फैसला सुनाते हुए इसे संवैधानिक रूप से वैध्य करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आधार को लेकर सारी आशंकाएं खत्म हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आधार अन्य सभी पहचान दस्तावेजों से अलग है और इसकी नकल नहीं की जा सकती। जस्टिस सिकरी ने कहा कि आधार की वजह से समाज का निचला तबका सशक्त हुआ है और उसे पहचान मिली है। आधार कहां जरूरी और कहां नहीं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब बैंक खाते से आधार लिंक करवाना जरूरी नहीं होगा CBSE, NEET और UGC के लिए भी अब आधार जरूरी नहीं स्कूलों में दाखिले के लिए भी आधार जरूरी नहीं होगा, अभिभावकों की मंजूरी लेनी पड़ेगी इनकम टैक्स रिटर्न में आधार जरूरी होगा, यानि आधार को पैन नंबर से लिंक करवाना होगा मोबाइल कंपनियां आधार नहीं मांग सकती, यानि सिम कार्ड को आधार से लिंक करवाने की जरूरत नहीं​ बैंक खाता खोलने के लिए आधार जरूरी नहीं होगा, साथ में खाते के साथ आधार लिंक करवाना भी जरूरी नहीं​ सरकार सुनिश्चित करें कि अवैध नागरिकों को आधार कार्ड जारी नहीं हो सके​ आधार डाटा सुरक्षित करने के लिए जल्द कानून बनाए सरकार Web Title: Supreme Court verdict on Aadhaar | जानिए अब कहां जरूरी होगा आधार और कहां नहीं? समझिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आपके ऊपर असर

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