Sunday 11 November 2018

सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता श्रीमती रुबीना जावेद जी के साथ चर्चा। शिकायत निवारण का अधिकार – Right to Seek Redressal इस अधिकार के तहत कोई भी ग्राहक अगर किसी चीज को खरीदने के बाद उसकी गुणवत्ता, मात्रा या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वजह से उसे स्वास्थ्य हानि हुई हो तो, इसके अलावा प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी शिकायत अगर वह करता है तो इसके तहत ग्राहक की वास्तविक शिकायत का निवारण किया जाता है। वहीं शिकायत निवारण का अधिकार का अर्थ है कि उपभोक्‍ताओं के धोखाधड़ी द्वारा शोषण या अनुचित व्‍यापार प्रथाओं के खिलाफ शिकायत निवारण का अधिकार। इसलिए इस अधिका के तहत उपभोक्‍ताओं को अपनी वास्‍तविक शिकायतों के लिए शिकायत जरूर

No comments:

Post a Comment