Thursday, 1 November 2018
Very important for All NGO... शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों, परमार्थ और धार्मिक न्यासों को जल्द कर छूट या मुक्तता के लिए ऑनलाइन आवेदन दायर करना होगा। आयकर विभाग ने सोमवार को यह जानकारी है। विभाग ने संशोधित नियमों और आवेदन फार्म पर अंशधारकों से 12 नवंबर तक टिप्पणियां मांगी हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान में कहा, ‘जिस तरीके से विशेष रूप से सरकार में डिजिटल को आगे बढ़ाया जा रहा है, आयकर विभाग ने तय किया है कि इस तरह के आवेदनों को मैनुअल रूप में देने की प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त किया जाए।’ इस तरह के आवेदन के साथ कंपनी पंजीयक के साथ पंजीकरण की स्व सत्यापित प्रति भी देनी होगी। साथ ही इसमें लेखे-जोखे और बही खाते की प्रति भी देनी होगी। इनकम टैक्स विभाग ने सभी लोगों इन नियमों के संशोधन और अप्लीकेशन फॉर्म को लेकर सुझाव मांगे है
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